जमीन रजिस्ट्री के लिए नए नियम लागू, माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में नए नियम के अनुसार विक्रेता एवं दानकर्ता के नाम से जमाबंदी कायम होने की स्थिति में ही संबंधित भूमि एवं संपत्ति का निबंधन किया जायेगा।

माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में नए नियम के अनुसार विक्रेता एवं दानकर्ता के नाम से जमाबंदी कायम होने की स्थिति में ही संबंधित भूमि एवं संपत्ति का निबंधन किया जायेगा।

जिला पदाधिकारी श्री कुन्दन कुमार द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता ,अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उक्त के आलोक में पूर्व से सृजित जमाबन्दी में छूटे हुए खाता, खेसरा, रकवा एवं लगान को अद्यतन करने, पारिवारिक बटवारा हेतु वंशावली शिविर लगाकर निष्पादन करें।

उक्त के निष्पादन हेतु शिविर के आयोजन के मद्देनजर जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है।

1.सप्ताह में कम से कम तीन दिन यथा मंगलवार, बुधवार एवं गुरूवार को हल्का मुख्यालय में प्रचार-प्रसार कर शिविर का आयोजन सुनिश्चित करें।

2.संबंधित अंचल अधिकारी उपरोक्त दिन के अतिरिक्त सुविधा अनुसार अन्य दिन भी शिविर का आयोजन कर सकते है।

3.शिविर के आयोजन हेतु सभी अंचल अधिकारी अपने स्तर से एक माह का हल्कावार रोस्टर तैयार कर ससमय जिला पदाधिकारी महोदय से अनुमोदनार्थ समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।

4.वैसे राजस्व कर्मचारी जो एक से अधिक हल्का के प्रभार में है, वे किस दिन किस हल्का में शिविर का आयोजन करेंगे से संबंधित रोस्टर भी अंचल अधिकारी को अपने स्तर से निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।

5.शिविर का आयोजन हल्का अंतर्गत पंचायत भवन, ग्राम कचहरी एवं सामुदायिक भवन इत्यादि चिन्हित स्थलों पर किया जायेगा।

6.फरिकानों को स्वघोषित वंशावली के साथ बंटवारानामा आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में अंचलाधिकारी द्वारा ऑनलाईन दाखिल-खारिज किया जायेगा। ऐसे आपसी बँटवारानामा के
आधार पर प्राप्त दाखिल-खारिज आवेदन को फिफो के प्रावधान से अलग करते हुए प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जायेगा।

7.शिविर में पूर्व से सृजित जमाबंदी में छुटे हुए खाता, खेसरा, रकवा एवं लगान को अद्यतन करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य के साथ परिमार्जन हेतु आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।

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