जिलाधिकारी महोदय ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि होली पर्व हर्षोल्लास, शांतिपूर्ण माहौल,आपसी भाईचारगी एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। हुडदंगियों पर निगरानी रखने,ट्रिपल मोटरसाइकिल सवार,लहरिया बाइक्स चलाने वाले पर नजर रखने,सोशल मीडिया ग्रुप पर धार्मिक भड़काऊ ,अफवाह फैलाने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा

पूर्णिया जिला पदाधिकारी एवं पूर्णिया पुलिस अधीक्षक,की संयुक्त अध्यक्षता से होली एवं रमजान पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु
वरीय पदाधिकारी,अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,प्रखंड विकास पदाधिकारी,अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन समाहरणालय स्थित प्रज्ञान सभागार में आहूत की गई ।

जिलाधिकारी महोदय ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि होली पर्व हर्षोल्लास, शांतिपूर्ण माहौल,आपसी भाईचारगी एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं।

समीक्षा के क्रम में निर्देश देते हुए जिला पदाधिकारी महोदय ने कहा कि होलिका दहन के मद्देनजर नगर ,ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित स्थल का भौतिक सत्यापन हर हाल में सुनिश्चित करेंगे।

विवादित स्थल,स्ट्रीट लाइट,ट्रांसफार्मर, स्लम एरिया,झुग्गी झोपड़ी आदि के समीप होलिका दहन कार्यक्रम पर विशेष निगरानी रखी जाएं, सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशमन दस्ता एवं पानी टैंकर की व्यवस्था थाना स्तर पर क्रियाशील रखेंगे ।

उन्होंने कहा कि शराब के सेवन पर रोक लगाने एवं स्प्रीट सप्लाई पर रोक लगाने आदि पर नियंत्रण करना सुनिश्चित करेंगे।

हुडदंगियों पर निगरानी रखने,ट्रिपल मोटरसाइकिल सवार,लहरिया बाइक्स चलाने वाले पर नजर रखने,

सोशल मीडिया ग्रुप पर धार्मिक भड़काऊ ,अफवाह फैलाने वालों पर विशेष नजर रखने तथा चार्ज सीटेट का भौतिक सत्यापन तथा फ्लैग मार्च करने यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखने एवं साफ सफाई आदि हेतु जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

जिला पदाधिकारी महोदय ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा के पश्चात ही आदर्श आचार संहिता पूरे पूर्णिया जिले में प्रभावी है।

विधि व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु त्वरित करवाई करने हेतु दंड प्रावधान संहिता 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। जिसका अक्षरशः से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक साथ जमा होकर किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, बैठक एवं धरना प्रदर्शन बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के नहीं करेंगे।

ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के नहीं करेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक पूर्णतः वर्जित रहेगा।

किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार के सभा,जुलूस,धरना प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के नहीं किया जाएगा। साथ ही,अनुमति की शर्तों के प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।

कोई भी व्यक्ति, संगठन या राजनैतिक दल किसी भी ऐसे पर्चा,आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे जिससे धार्मिक,जातीय या साम्प्रदायिक उन्माद फैलने की संभावना हो।

साथ ही, जातीय, धार्मिक या साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने वाले WhatsApp या SMS से Message और सोशल मीडिया अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी ऐसे Message का आदान-प्रदान करने वालों पर कड़ी नजर एवं दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

बाहर से आने वाले लोगों की बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर सघन जांच करने तथा भीड़भाड़ वाले स्थलों पर ड्रॉप गेट का निर्माण तथा रोको टोको अभियान के तहत वाहन चेकिंग लगातार करने का निर्देश दिया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देश देते हुए कहा कि शांति समिति की बैठक सुनिश्चित करने तथा मिक्स पॉपुलेशन वाले क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरतने और बाहर से आने वाले स्थानीय लोगों के बीच आपसी रंजिश,भूमि विवाद की घटनाओं पर नजर रखने एवं होली, रामनवमी एवं आने वाले सभी प्रर्व त्योहार को निर्वाचन के मद्देनजर ,107 , 110 , सीसीए की कार्रवाई का सख्ती से अनुपालन करने और जहरीली शराब की दुर्धटना से बचने तथा सोशल मीडिया,फेक न्यूज़ पर विशेष निगरानी रखने,महिलाओं और बच्चियों के साथ छेड़खानी करने वालों पर तथा धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर विशेष नजर रखी जाए ।

घटना की सही जानकारी ससमय उपलब्ध कराई जाए । विवादित स्थल का वीडियो ग्राफी अवश्य कराएं। वाहन चेकिंग ,फोर्स की प्रतिनियुक्ति, होलिका दहन का स्थल जांच ,अग्निशमन दस्ता को अलर्ट मूड में रखने ,संवेदनशील,अति संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग लगातार करते रहने, डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने एवं अश्लील गानों पर रोक लगाने और एमसीसी का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें ।धार्मिक स्थल, मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान स्थलों पर विशेष चौकसी बरती का निर्देश दिया गया।


पुलिस पदाधिकारी एवं थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि चेक पोस्टों पर पुलिस पदाधिकारी वाहनों की सघन जांच तथा ब्रेथनाइजर से लोगों की जांच सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर उप विकास, सहायक समाहर्ता, अपर समाहर्ता एडीएम लाॅ एण्ड ऑर्डर, निदेशक डीआरडीए सह विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय, अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर पूर्णिया सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं सभी थाना अध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *