48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठक, सीनेमैटोग्राफी, टेलीविजन या अन्य सामान उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को जनता के सामने प्रदर्शित करने तथा एग्जिट पोल के संचालन और उनके परिणामों के प्रसार पर रोक प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक तथा सोशल मीडिया पर इस तरह के समाचार के प्रसारण एवं प्रकाशन करने वालों के विरुद्ध चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश

पूर्णिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 12 के मतदान की तिथि 26 अप्रैल 2024 को निर्धारित है।

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 “क” द्वारा मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठक, सीनेमैटोग्राफी, टेलीविजन या अन्य सामान उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को जनता के सामने प्रदर्शित करने तथा एग्जिट पोल के संचालन और उनके परिणामों के प्रसार पर रोक लगाई गई है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी द्वारा गहन अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर टीम गठित किया गया।

टीम द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया पर गहन निगरानी एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।

इसी क्रम में अनुश्रवण के दौरान पाया गया है कि युटुबर- आशीष बोलता भारत पर ओपिनियन पोल से संबंधित प्रसारण किया जा रहा है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय के संज्ञान में आते ही इसे गंभीरता से लेते हुए नोडल पदाधिकारी व्यय अनुश्रवण कोषांग को यू-ट्यूब के पते एवं प्रसारित किये जा रहे कंटेंट का सत्यापन करते हुए अविलंब प्राथमिकी दर्ज करायी जा रही है।

इस प्रकार प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक तथा सोशल मीडिया पर इस तरह के समाचार के प्रसारण एवं प्रकाशन करने वालों के विरुद्ध चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

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